GST Rate Cut : इंश्योरेंस पर सरकार जल्द उठाने जा रही बड़ा कदम, कम हो जाएगा आपका प्रीमियम
GST Council : GST दर में कमी से सरकार के खजाने में 36000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। हालांकि इसपर आखिरी फैसला GST काउंसिल को लेना है। लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जल्द होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है। हालांकि इसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता रहेगा। जीएसटी दर में कमी से सरकार के खजाने में से 36000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है।
GST में सुधार : इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगा नया संजीवनी मंत्र!”
जीएसटी काउंसिल ने जो मंत्रियों के समूह का गठन किया है उसके ज्यादातर सदस्य जिन्होंने टैक्स दर को रिव्यू किया है वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को घटाने के पक्ष में हैं। हालांकि वे पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे पूरी तरह जीएसटी खत्म किए जाने से लागत बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के पक्ष में है। हालांकि इसपर आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है।
GST रेट में बदलाव : क्या आपके इंश्योरेंस पर पड़ेगा असर?”
इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) ने भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मंत्रियों के समूह (जीओएम) आने वाले दिनों में अपनी बैठक में इसपर विचार करेगी। इसके बाद मंत्रियों की समूह जीएसटी काउंसिल को अप्रैल या मई महीने में होने वाली बैठक में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दर में कटौती पर विचार करेगी। जीएसटी काउंसिल ने इससे पहले 21 दिसंबर को अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में छूट देने या इसे कम करने के निर्णय को नियामक से आगे की जानकारी मिलने तक के लिए टाल दिया था।
GST कटौती की मांग तेज : विपक्ष का बढ़ा दबाव!”
विपक्ष लगातार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दर में कटौती की मांग करता आया है। संसद की स्थाई समिति भी इसकी सिफारिश कर चुकी है। बीते तीन सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाकर 21,256 करोड़ रुपये और हेल्थ रीइंश्योरेंस प्रीमियम पर 3274 करोड़ रुपये जीएसटी वसूली की गई है। जीएसटी के लागू होने के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी GST लग रहा है।
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