UP Ek Must Samadhan Yojana : यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 , ऑनलाइन आवेदन, जरुरी दस्तावेज व लाभ
UP Ek Must Samadhan Yojana : यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 , ऑनलाइन आवेदन, जरुरी दस्तावेज व लाभ
यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 : बकाया बिजली बिलों पर राहत का सुनहरा मौका
Ek Must Samadhan Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 (Ek Must Samadhan Yojana ) की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्युत बकायादारों को लंबित बिजली बिलों पर छूट प्रदान करना और उन्हें आर्थिक राहत देना है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में संचालित होगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलो मे राहत दी जाएगी। राज्य के उन विद्युत उपभोक्ताओं को यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 का लाभ प्राप्त होगा जिनके पुराने बकाया बिल अधिक हो चुके है। इस योजना को 15 दिसंबर से तीन चरणो मे संचालित किया जाएगा।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी एकमुश्त समधान योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओ को अपने लंबित बिल भुगतान पर छुट दी जाएगी। यूपी एकमुश्त समधान योजना के अन्तर्गत एक मुश्त बिल भुगतान करने पर शत प्रतिशत की छुट दी जाएगी। यह योजना अगले वर्ष 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणो मे कुल 47 दिनो तक यह योजना संचालित की जाएगी।
यूपी एकमुश्त समाधान योजना (Ek Must Samadhan Yojana ) क्या है?
इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने लंबित बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान कर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। इस योजना से घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
योजना का संचालन और चरणबद्ध प्रक्रिया
योजना को तीन चरणों में संचालित किया जाएगा:
- पहला चरण: 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024
- दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025
- तीसरा चरण: 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025
पात्रता मापदंड
योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- बिजली उपभोक्ता के नाम पर बकाया बिल हो।
- योजना में घरेलू (LMV-1), वाणिज्यिक (LMV-2), निजी संस्थान (LMV-4B), और औद्योगिक उपभोक्ता (LMV-6) शामिल हैं।
- 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाया का 30% भुगतान अनिवार्य होगा।
योजना के लाभ
1. घरेलू उपभोक्ता (1 किलोवाट भार तक):
- पहला चरण:
- 5,000 तक के बकाया पर एकमुश्त भुगतान पर 100% छुट।
- किस्तों में भुगतान करने पर 75% छुट।
- दूसरा चरण:
- 5,000 तक के बकाया पर एकमुश्त भुगतान पर 80% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 65% छुट।
- तीसरा चरण:
- एकमुश्त भुगतान पर 70% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 55% छुट।
2. घरेलू उपभोक्ता (1 किलोवाट से अधिक भार):
- पहला चरण:
- एकमुश्त भुगतान पर 60% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 50% छुट।
- दूसरा चरण:
- एकमुश्त समाधान पर 50% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 40% छुट।
- तीसरा चरण:
- एकमुश्त समाधान पर 40% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 30% छुट।
3. वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थान:
- पहला चरण:
- एकमुश्त भुगतान पर 60% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 50% छुट।
- दूसरा चरण:
- एकमुश्त भुगतान पर 50% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 40% छुट।
- तीसरा चरण:
- एकमुश्त भुगतान पर 40% छुट।
- किस्तों में भुगतान पर 30% छुट।
Ek Must Samadhan Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर पंजीकरण करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया:
- UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “यूपी एकमुश्त समाधान योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट पर क्लिक करें और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बकाया बिजली बिल
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का उद्देश्य
- बकाया बिलों का निपटारा।
- उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना।
- उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना।
महत्वपूर्ण तिथियां
- योजना का आरंभ : 15 दिसंबर 2024
- समापन : 31 जनवरी 2025
चरण | शुरू होने की तिथि | समाप्ति की तिथि |
---|---|---|
पहला चरण | 15 दिसंबर 2024 | 31 दिसंबर 2024 |
दूसरा चरण | 1 जनवरी 2025 | 15 जनवरी 2025 |
तीसरा चरण | 16 जनवरी 2025 | 31 जनवरी 2025 |
किसानों को विशेष लाभ
किसानों के निजी नलकूपों के लिए बकाया बिलों पर 31 मार्च 2023 तक विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण 7 मार्च 2025 से शुरू होगा।
संपर्क जानकारी
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
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