Chief Minister Urban Development Scheme : DM को मिली 1 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी की शक्ति, सड़कों की मरम्मत पर भी फोकस
Chief Minister Urban Development Scheme : DM को मिली 1 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी की शक्ति, सड़कों की मरम्मत पर भी फोकस
Nitish Kumar’s Urban Development Scheme : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना(Chief Minister Urban Development Scheme) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत जिलाधिकारी (DM) को 1 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिला है। इस कदम का उद्देश्य शहरी विकास की गति को तेज करना और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में भी बदलाव करते हुए अब सड़कों की मरम्मत को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य में 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर काम हो रहा है, जिसे इस फैसले से और बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना (Chief Minister Urban Development Scheme) में बदलाव :
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत वित्तीय शक्तियों का पुनर्वितरण करते हुए जिलाधिकारियों को 1 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया है। वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त को 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति मिली है। इसके अलावा, 2.5 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे और संबंधित क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद, जिलाधिकारी, एसपी, और बुडको के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे।
ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में मरम्मत का प्रविधान :
ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब इस योजना में सड़कों की मरम्मत को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे राज्य की ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। अब तक यह योजना सिर्फ सड़कों के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण तक सीमित थी, लेकिन मरम्मत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे और व्यापक बना दिया है।
टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राहत :
बैठक में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। 31 मार्च 2025 तक सरकार ने उन वाहनों को आंशिक अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है, जो किसी कारण से मोटर वाहन कर जमा नहीं कर पा रहे थे। इसमें परिवहन, गैर-परिवहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर, और बैट्री चालित वाहन शामिल हैं। इससे राज्य में बड़ी संख्या में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों को राहत मिलेगी।
सात डॉक्टरों की बर्खास्तगी :
सरकार ने बैठक में लगातार सेवा से अनुपस्थित रहने वाले सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इन डॉक्टरों में जमुई सदर अस्पताल के डॉ. रवि कुमार चौधरी, पूर्णिया के धमदाहा के डॉ. शकील जावेद, कटिहार के प्राणपुर के डॉ. रविश रंजन और अन्य शामिल हैं। सरकार ने सेवा से गायब रहने वालों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।
इस बैठक में कुल 46 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें शहरों के विकास से लेकर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और टैक्स डिफॉल्टरों के लिए राहत जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। नीतीश सरकार का यह कदम राज्य के विकास और शासन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
नीतीश सरकार के इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। जिलाधिकारियों को 1 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिलने से स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी, जिससे शहरों और गांवों की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। वहीं, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को योजना में शामिल किए जाने से दूर-दराज के क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगा।
टैक्स डिफॉल्टर वाहनों को दी गई राहत से परिवहन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को भी फायदा होगा। सरकार द्वारा डॉक्टरों की बर्खास्तगी का फैसला यह दर्शाता है कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रति गंभीर है। ये सभी निर्णय न सिर्फ विकास कार्यों को गति देंगे बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे।
इन नीतियों से राज्य में आने वाले दिनों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो बिहार को विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे।
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